Sanchar Sathi App: दूरसंचार विभाग (DoT) ने नए मोबाइल फोन में “संचार साथी” ऐप को प्री-इंस्टॉल करने के निर्देश दिए हैं। मोबाइल फोन कंपनियों को इस ऐप को लागू करने के लिए 90 दिन का वक्त दिया गया है।
इंस्टॉल करना अनिवार्य

दिशा निर्देश के अनुसार, 90 दिन के बाद सभी फोन पर संचार साथी ऐप(Sanchar Sathi App) इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। इस ऐप को ना तो हटाया जा सकता है, ना ही डिसएबल किया जा सकता है। सभी फोन निर्माता कंपनी को इस निर्देश का पालन करना होगा। चाहे फोन भारत में ही बना हो या फिर विदेश से आयात किया गया हो। जो मोबाइल फोन पहले से बन चुके हैं या फिर स्टोर पर उपलब्ध है उन्हें भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए यह ऐप उपलब्ध कराना होगा। कंपनियों को 120 दिनों के अंदर रिपोर्ट जमा करनी होगी।
संचार साथी एप का उद्देश्य
संचार साथी एप (Sanchar Sathi App )का उद्देश्य मोबाइल सुरक्षा से जुड़े मामलों को रोकना है। एप के जरिए मोबाइल के IMEI नंबर की जांच कर फर्जीवाड़े की शिकायत दर्ज की जा सकती है। चोरी या खोए हुए फोन के साथ-साथ फर्जी कॉल या फिर। धोखाधड़ी की शिकायत भी की जा सकती है। दूरसंचार अधिनियम 2023 के IMEI नंबर के साथ छेड़छाड़ करना एक गंभीर अपराध है। इसमें 3 साल की जेल, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान हैं।
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